छत्तीसगढ़

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Shantanu Roy
1 Oct 2026 10:07 PM IST
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने लगाया जुर्माना
x
छग
Bhanupratappur. भानुप्रतापपुर। कांकेर जिले के अंतागढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय भानुप्रतापपुर ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा आपराधिक धमकी से संबंधित धारा में भी उसे अलग से सजा सुनाई गई है। मामला वर्ष 2023 का है। पीड़िता की मां ने 25 फरवरी 2023 को अंतागढ़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता और उससे जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए तथा मामले से संबंधित साक्ष्य जुटाए। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रकरण विशेष पॉक्सो न्यायालय भानुप्रतापपुर में प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने कुल 14 साक्षियों के बयान कराए। अभियोजन की ओर से घटना से जुड़े दस्तावेज, पुलिस जांच और अन्य उपलब्ध साक्ष्य भी न्यायालय में पेश किए गए।
सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो दीपक कुमार गुप्ता की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी हरीश उर्फ हर्षित उर्फ लालू चौहान को दोषी ठहराया। आरोपी की उम्र 24 वर्ष बताई गई है और वह कृष्ण नगर, थाना कोरर क्षेत्र का निवासी है। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। न्यायालय ने आपराधिक धमकी से संबंधित धारा 506-बी के तहत भी आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अदालत के फैसले के बाद आरोपी को नियमानुसार सजा भुगतने के लिए भेजा जाएगा। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक त्रिभुवन शंकर यादव ने पैरवी की। उन्होंने न्यायालय के सामने अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों और साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। पुलिस की ओर से दर्ज मामले और न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद करीब तीन साल पुराने इस प्रकरण में फैसला आया है। विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से जुड़े अपराध को गंभीर मानते हुए आरोपी के खिलाफ सजा का आदेश दिया।
यह मामला अंतागढ़ थाना क्षेत्र से जुड़ा था, जबकि दोषी हरीश उर्फ हर्षित उर्फ लालू चौहान कृष्ण नगर, थाना कोरर क्षेत्र का निवासी है। अदालत के निर्णय के साथ ही मामले की न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में विशेष अदालतों में सुनवाई की व्यवस्था है। इस प्रकरण में भी गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
Next Story